भारत सरकार कार्य आवंटन नियम
 
 

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

 
 

हमारे बारे में

 
   

भारत सरकार कार्य आवंटन नियम
उच्चतर शिक्षा विभाग

 

 

संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा (3) (''भारत सरकार के कार्य को करना'') में यह कहा गया है कि :

''(3) राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा उपर्युक्त कार्य को मंत्रियों के बीच बांटने हेतु नियम बनाएंगे''

 

उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति ने ''भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम,1961'' बनाए हैं जिनका नियम-2 इस प्रकार है:

 

''2. कार्य का आवंटन
भारत सरकार का कार्य इन नियमों के प्रथम अनुच्छेद में उल्लिखित मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों तथा कार्यालयों में किया जाना चाहिए (इन सभी को इसके पश्‍चात् 'विभाग' कहा जाएग)।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नियमों के नियम 3(1) के अनुसार ''विभागों के मध्य विषयों के बंटवारे का उल्लेख इन नियमों के दूसरे अनुच्छेद में किया जाएगा ........''


मंत्रालय अथवा विभाग उसे आवंटित कार्य के संबंध में सरकार की नीतियां तैयार करने तथा इन्हें लागू करने और इन नीतियों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उपर्युक्त नियमों में उल्लिखित मंत्रालय में से एक है तथा इसके निम्नलिखित दो विभाग हैं:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इस समय उनकी सहायता एक राज्य मंत्री करते हैं।
 

 

विभाग को आवंटित विषय

   भारत सरकार (कार्य आवंटन)  नियम,1961 के दूसरे अनुच्छेद के अनुसार उच्चतर शिक्षा विभाग को निम्नलिखित विषय आवंटित किए गए हैं:

 

1.

 

विश्‍वविद्यालय शिक्षा; केन्द्रीय विश्‍वविद्यालय; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा संबंधी विदेशी सहायता कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा आयोजना।

 

2.

 

उच्चतर अध्ययन संस्थाएं (विश्‍वविद्यालय के अतिरिक्त)

 

3.

 

पुस्तकें (उन पुस्तकों को छोड़कर जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित हैं) तथा पुस्तक प्रोन्नयन (लेखन सामग्री; कागज तथा न्यूजप्रिंट उद्योग को छोड़कर, जिसके साथ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संबंधित है) सूची की मदों के संदर्भ में। 

 

4.

 

सूची की मदों के संदर्भ में आडियो विजुअल शिक्षा।

 

5.

 

विश्‍वविद्यालय स्तरीय पाठयपुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन।

 

6.

 

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम,1957 (1957 का 4) तथा प्रतिलिप्याधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 

 

7.

 

शैक्षिक अनुसंधान 

8.

 

प्रकाशन, सूचना तथा आंकड़े

 

9.

 

बहु-भाषायी शब्दकोशों सहित हिन्दी का विकास तथा प्रसार।

 

10.

 

हिन्दी के शिक्षण तथा प्रोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता अनुदान।

 

11.

 

संस्कृत का प्रसार तथा विकास।

 

12.

 

विस्थापित शिक्षकों तथा छात्रों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित अन्य समस्याएं। 

13.

 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

 

14.

 

यूनेस्को तथा यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग

 

15.

 

इस विभाग से संबंधित विषयों में विदेशों तथा विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों सहित सभी छात्रवृत्तियॉं परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, गैर-सूचीबद्ध, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों तथा सामान्य छात्रवृत्ति स्कीमों तथा विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति स्कीमों तथा विभिन्न स्कीमों को छोड़कर। 

 

16.

 

विदेशों में भारतीय छात्रों की शिक्षा तथा कल्याण; विदेशों में भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेशों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं तथा भारतीय छात्र संघों को वित्तीय सहायता।

 

 

17.

 

शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, शिक्षकों, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों आदि का आदान-प्रदान; भारत तथा विदेशों के मध्य शिक्षाविदों का आदान-प्रदान कार्यक्रम। 

 

18.

विश्‍वविद्यालयों, कॉलेजों तथा उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के शिक्षकों को विदेशों में कार्य करने की अनुमति देना। 

19.

भारतीय संस्थाओं में विदेशी छात्रों को दाखिला।

20.

इस विभाग से संबंधित विषयों संबंधी चैरीटियों, चैरीटेबल संस्थाओं, चैरीटियों तथा धार्मिक दान। 

21.

विश्‍वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में उच्च गणित, नाभिकीय विज्ञान तथा आणविक ऊर्जा को छोड़कर अन्य तदर्थ अनुसंधान। 

22.

विज्ञान मंदिर

23.

 

गणित, नाभिकीय विज्ञान तथा आणविक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता के लिए सामान्य नीति। 

24.

तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास तथा समन्वय।

25.

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय

26.

क्षेत्रीय मुद्रण स्कूल

27.

 

तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य सरकारों की संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक निकायों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी संस्थाओं को सहायता अनुदान। बेसिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययनों हेतु सहायता अनुदान, शैक्षिक संस्थाओं में उच्चतर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में मौलिक अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान, मौलिक अनुसंधान हेतु व्यक्तियों को अनुदान।

 

 

28.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, उसके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय डिप्लोमा तथा राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षाओं सहित।

29.

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के छात्रों के लिए प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सुविधाएं।

 

30.

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर भर्ती के उद्देश्यार्थ व्यावसायिक तकनीकी योग्यता को मान्यता।

 

31.

राष्ट्रीय प्राध्यापिकी और अध्येतावृत्ति अनुसंधान।

32.

भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का आयोजन।

33.

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग

34.

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

35.

भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कालेज, हैदराबाद

36.

भारतीय खनन् और प्रयुक्त भूविज्ञान विद्यालय, धनबाद

37.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, मुम्बई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी और रूड़की।

 

38.

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

39.

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई

40.

भारत और विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र गृह।

41.

आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रोन्नयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए योजनाएं।

 

42.

इंजीनियरी व्यावसायिक सेवाओं का विनियमन।

 

 



 

 

 
 

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