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योजनाएं

 

 
 

 

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना

 

भारत सरकार ने प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और अध्येताओं को ज्ञान में उनके सहयोग की मान्यता को सम्मानित करने हेतु 1949 में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप की योजना गठित की थी।  वास्तविक प्रतिष्ठा के वे व्यक्ति जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान प्रदान किया तथा अभी तक संरचनात्मक अनुसंधान के योग्य हैं, को राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों के रूप में नियुक्त करने के लिए विचार किया जाता है। प्रारंभ में यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है लेकिन इसे अगले 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तत्पश्चात् एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर जीवनपर्यंत पेंशन का हकदार होता है।


 

 

 
 

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प्रख्यान :-

नेट पर प्रकाशित की जा रही सामग्री में यदि कोई कमी पाई गई तो उसके लिए न तो एनआईसी और न ही उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिम्मेदार है। नेट पर प्रकाशित विषय तत्काल सूचना हेतु है।